यमुना एक्सप्ेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण - YEIDA प्रयम तल, कॉमशियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर, 201308 (उ..) FUTUREIS HERE Toll Free No. 18001808296 वेवसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com पत्रांकः वाई.ई.ए./ मूलेख / 633/ 2026 सार्वजनिक सूचना दिनांकः 11.06.2026 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर- धडी की 75 मीटर चौड़ी पेरीफेरियल सड़क के अन्तर्गत आने वाली भूमि का सुनियोजित विकास हेतु सम्बन्धित कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या- 314 / 77-3-16-163एम. दिनांक 23.022016 में तय प्रक्रियानुसार क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय की जाने वाली भूमि की दर हेतु विकल्प निम्नवत् हैं:- (अ) रू0 3808 / - प्रतिवर्गमीटर (एक्सग्रेसिया सहित) एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड । अथवा (ब) रू0 4300.00 प्रतिवर्ग मीटर (एक्सग्रेसिया आदि सम्मिलित करते हुए) सैक्टर-8डी की 75 मीटर चौड़ी पेरीफेरियल सड़क के संरेखन में आ रहे ग्राम द्यौरार, मौहबलीपुर व थोरा के खसरा नम्बरानों का विवरण निम्नवत् है: क्र.स. ग्राम का नाम खसरा नम्बरान द्यौरार 280, 273, 279, 282, 238, 172,379,381,400,398 मौहबलीपुर 2 164, 177 3 थोरा 895, 948, 949 उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप ें 15 दिन के अन्दर विशेष कार्याधिकारी,/ डिप्टी कलेक्टर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रधिकरण ंको अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उप जिला्धिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो. वि. प्राधिकरण यमुना एक्सप्रसवे औरोमिक विकास पराधिकरण के अधिसूषित ्ेत्रों ्राधिकरण दारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिकत प्लॉटिंग । हारसिंग । कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्ांण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पर्णत: सचेत रहेंतथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।